3. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(H.P. Backward Classes Finance & Development Corporation)

उद्देश्य
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अधिसूचित पिछड़ी जाति के पात्र व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना ।
पात्रता
पिछड़ी जातियों के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 40000/- तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 55000/- रू0 से कम हो ।
सहायता

  1. कृषि, दस्तकारी, पैतृक व्यवसाय, लघु तथा कुटीर उद्योग, परिवहन सेवाओं       इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं हेतु सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध   करवाये जाते हैं ।
  2. मैट्रिक के बाद विभिन्न तकनिकी/व्यवसायिक पाठयक्रमों के लिये 50,000/-रू0 तक व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं ।

सम्पर्क अधिकारी
प्रबन्ध निदेशक, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकात निगम/सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम ।

 
 
                  
                
 
 
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