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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्धारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं
(Centrally Sponsored Schemes of Ministry of Social Justice & Empowerment Govt. of India)
(1) अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना
(Scheme for Construction of Hostels for SCs/OBCs Boys/Girls)
उद्देश्य
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं/छात्रों के शिक्षा के स्तर के विकास तथा छात्र/ छात्राओं को स्कूलों/कालेजो/विश्वविद्यालों में आवास सुविधा प्रदान करना ।
सहायता
अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रओ के लिये छात्रावास निमार्ण हेतु कुल लागत की 50% राशि केन्द्र सरकार तथा 50 % राशि राज्य सरकार द्धारा दी जाती है । इसके अतिरिक्त बाबू जग जीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की छात्राओं के निर्माण हेतु 100% अनुदान केन्द्रीय सरकार द्धारा दिया जाता है
(2) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना
(Free Coaching for SC and OBC Students)
उद्देश्य
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों के जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ सलैक्शन कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग द्धारा ग्रुप-ए तथा बी, बैंक इन्शोरेन्स कम्पनियों में औफिसर ग्रेड प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं के माध्या से अनुशिक्षण प्रदान करना ।
पात्रता
विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं द्धारा संचालित पूर्व परीक्षा केन्द्र ।
सहायता
अभ्यार्थियों को निशुल्क अनुशिक्षण के दौरान 700/रू से 1500रू तक मासिक छात्रवृति की राशि ।
(3) अनुसूचित जाति, के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना
(Top Class Education for SCs)
उद्देश्य
कक्षा 12वीं के बाद शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति, के मेधावी को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्धेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
पात्रता
अनुसूचित जाति, के छात्र/ छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्धारा अधिसूचित इन्जीनियरिंग, मैनेजमेन्ट, लॉ, मैडिसन इत्यादि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया हो ।
सहायता
केन्द्रीय सरकार द्धारा अधिसूचित संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्ण टयूशन फीस 2.00 लाख रु0 तक, 2200/- रु0 तक रहने का खर्च तथा 45000/- रु0 तक नवीनतम कम्पयूटर खरीदने के लिए सहायता ।
(4) अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिये डा0 अम्बेडकर राष्ठ्रीय मैरिट छात्रवृति योजना
(Dr. Ambedkar National Merit Scholarship Scheme for Meritorious students of higher Secondary Examination belonging to Scheduled Castes)
उद्देश्य
अनुसुचित जाति के मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये सहायता उपलब्ध करवाना ।
पात्रता
10+2 कक्षा की बोर्ड वार्षिक परीक्षा (कला, विज्ञान, गणीत, वाणिजय) में सबसे अधिक अंक प्राप्त किये प्रथम तीन छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावको की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न हो ।
सहायता
1.50 लाख रू की छात्रवृति/पुरसकार दिया जाता है ।
(5) डा0 अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना
(Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme)
उद्देश्य
अनुसुचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रू से कम हो व जिन्हे गुर्दे, मस्तिक्ष, हृदय,केन्सर इत्यादि जैसी जानलेवा बीमारियों जिनमे घुटने की सर्जरी की आवश्यकता हो उन्हे वित्तिय सहायता दी जाती है ।
सहायता
इलाज की कुल लागत का 75% तथा अधिकतम 1.00 लाख रू तक सम्बन्धित हस्पताल को जारी की जाती है ।
अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in |
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