बाल कल्याण के लिये योजनाऐं
(Schemes for Child Welfare)


(1) मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना
(Mukhiya Mantri Bal Udhar Yojana)

उद्देश्य
अनाथ बेसाहरा बच्चे जिन्हें देख रेख एवं सरक्षण की आवश्यकता हो को निशुल्क रहन सहन शिक्षा तथा पुनर्वास इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उन्हे आत्म निर्भर बनना है ।
पात्रता
6 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ वेसहारा बाल/बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के चयनित सदस्य तथा जिन्हें देख रेख एवं सरक्षण की आवश्यकता हो ।
सहायता
बाल बालिका आश्रमों में प्रवेश देकर उन्हें निःशुल्क आवास खाना, शिक्षा तथा 2 कक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा या व्यवसायिक प्ररिक्षण ।


राज्य सरकार द्धारा संचालित बाल/बालिका आश्रम

क्रम सं0

बाल/बालिका आश्रम का नाम

आश्रम में बच्चों की क्षमता

1

बाल आश्रम मसली

100

2

बाल आश्रम टुटीकण्डी

100

3

बालिका आश्रम मशोबरा

100

4

बाल/बालिका आश्रम किलाड़

60

5

बाल आश्रम सुजानपुर

50

6

बालिका आश्रम प्रागपुर

50

 

कुल

460

(2) प्रेषण गृह एवं विशेष गृह, ऊना
(Observation-cum-Special Home, Una)

उद्देश्य
किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देख रेख और सरंक्षण) संशोधित अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विधि के उल्लंघन करने वाले किशोरों को रखने व उन के पुनर्वास हेतु ।


(3) बाल गृह, सुन्दरगर
(Children Home, Sundernagar)

उद्देश्य
किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जिन्हे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता हो, को उनकी दे ख रेख, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वासित करने हेतु बाल गृह में प्रवेश दिया जाता है ।

 
 
                  
                
 
 
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