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2. हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम
(H.P. Minorities Finance & Development Corporation)
उद्देश्य
प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अल्प संख्यक वर्ग (सिख,मुस्लिम, इसाई, बौद्ध व पारसी) एवं अक्षम व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना ।
पात्रता
वार्षिक आय
अल्प संख्यक समुदाय के लियेः 40,000/-रू(ग्रामीण क्षेत्र) तथा
55,000/-रू(शहरी क्षेत्र)
अक्षम व्यक्तियों के लियेः 1.60 लाख (ग्रामीण क्षेत्र) तथा
2.00 लाख (शहरी क्षेत्र)
अक्षम व्यक्ति की अपंगता 40% व इससे अधिक होना अनिवार्य है।
सहायता
अल्प संख्यक समुदाय के लियेः
- अवधि ऋणः 50.000 रू0 से 5.00 लाख तक 6 प्रतिशत दर पर
- सीमान्त ऋणः 1.75 लाख रू0 तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर
- लघु व्यापार ऋणः 5000 से 10000/- रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर
- समय अवधिः 5 वर्ष
अक्षम व्यक्तियों के लियेः
- अवधि ऋणः 5.00 लाख तक 6% व्याज दर पर ।
महिलाओं को व्याज दर मे 10% की छुट ।
- समय अवधिः 7 वर्ष
अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः
प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला-9 /सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति /जनजाति विकास निगम
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