2. हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम
(H.P. Minorities Finance &  Development Corporation)


उद्देश्य
प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अल्प संख्यक वर्ग (सिख,मुस्लिम, इसाई, बौद्ध व पारसी)  एवं  अक्षम व्यक्तियों का  सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना ।

पात्रता
वार्षिक आय
अल्प संख्यक समुदाय के लियेः        40,000/-रू(ग्रामीण क्षेत्र) तथा
55,000/-रू(शहरी क्षेत्र)
अक्षम व्यक्तियों के लियेः                1.60 लाख (ग्रामीण क्षेत्र) तथा
2.00 लाख (शहरी क्षेत्र)
अक्षम व्यक्ति की अपंगता 40%  व इससे अधिक होना अनिवार्य है।
सहायता
अल्प संख्यक समुदाय के लियेः

  1. अवधि ऋणः            50.000 रू0 से 5.00 लाख तक 6 प्रतिशत दर पर
  2. सीमान्त ऋणः          1.75 लाख रू0 तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर
  3. लघु व्यापार ऋणः     5000 से 10000/- रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर
  4. समय अवधिः           5 वर्ष

अक्षम व्यक्तियों के लियेः

  1. अवधि ऋणः            5.00 लाख तक 6% व्याज दर पर ।

                                       महिलाओं को व्याज दर मे 10% की छुट ।

  1. समय अवधिः           7 वर्ष

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः
प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला-9 /सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति /जनजाति विकास निगम

 
 
                  
                
 
 
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