अक्षम व्यक्तियों के लिये योजनाऐं
(Schemes for Persons with Disabilities)


(1) विकलांगता पहचान पत्र
(Disability Identity Cards)

उद्देश्य
विकंलाजन को सरकार द्धारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ/ सुविधाओं का लाभ पंहुचाने हेतु ।
प्रक्रिया

  1. इच्छुक विकलांग व्यक्ति को सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो कर अपनी चिकित्सा जांच करवानी होगी । जांच के लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दो फोटो सहित आवेदन करना होगा तथा बोर्ड द्धारा जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इस अधिक आंकी जायेगी, को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाते है ।
  2. पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दो टिकट साईज फोटो, आयु प्रमाण पत्र सहित आवेदन सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा पहचान पत्र की 20/- रू0 कीमत भी जमा करवानी होगी।
  3. उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी कम्पयूट्रीकृत लेमीनेटिड पहचान पत्र जारी करते हैं।

 

(2) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां
(Scholarship to Disabled Students)

उद्देश्य
शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन हेतु ।
पात्रता
ऐसे विकलांग छात्र/छात्राएं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे है, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा माता-पिता /संरक्षक की मासिक आय 5000/- से अधिक न हो ।
सहायता
पात्र छात्रों को निम्न दरों पर छात्रवृति उपलब्ध करवाई जाती है :-

  1. प्रथम कक्षा से स्नात्कोत्तर पाठयक्रमों के लिए 150/-रू से 450/-रू प्रति माह      दिवस छात्रों हेतु ।
  2. प्रथम कक्षा से स्नात्कोत्तर पाठयक्रमों के लिए छात्रावासों में रहे छात्रों हेतु 300/ से 900/- प्रति माह ।

(3) विकलांगजन के लिए विवाह अनुदान
(Marriage Grant to Disabled)

उद्देश्य
शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को विकलागं व्यक्तियों के साथ विवाह के लिए प्रेरित करना ।
पात्रता
40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता से ग्रस्त पुरूष/महिला से शादी करने वाले शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ।
सहायता
40 से 74 % विकलांग व्यक्तियों को  8000/-रू ।
75 से 100% विकलांग व्यक्तियों को 15000/-रू ।


(4) विकलांगों को स्वरोजगार सहायता
(Assistance to Disabled for self Employment)

उद्देश्य
विकलांगों को स्वरोजगार प्रदान करके आत्म-निर्भर बनाने हेतु ।
पात्रता
ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा उनकी वार्षिक आय 7500/-रू से अधिक न हो ।
सहायता
2500/-रू0 ।

(5) विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल/ गृह
(Special Schools/ Homes for Disabled Children)

उद्देश्य
विकलांगता से ग्रस्त ऐसे बच्चे जिन की आयु 5 से 18 वर्ष हो तथा जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते उन्हें शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ।
संस्थानों का विवरण

  1. दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्राओं के लिये गृह,सुन्दरनगर (मण्डी) ।
  2. दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्रों  के लिये गृह, ढल्ली(शिमला) ।
  3. शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये पाठशाला, धर्मशाला ।
  4. 5 से 12 वर्ष तक की आयु के मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिये प्रेम       आश्रम ऊना ।

(6) विकलागंजन के  लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम
(National Programme for Rehabilitation of Persons with Disabilities)

उद्देश्य
विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन ।
कार्यक्रम
जिला पुनर्वास केन्द्र हमीरपुर तथा कांगड़ा के माध्यम से विकलागं व्यक्तिओं के पुनर्वास के लिए विभिन्न सेवायें प्रदान करना जैसेः-

  1. विकलांग व्यक्तियों की पहचान करके विकलांगता की रोकथाम एवं उपचार       करना ।
  2. विशेषज्ञ सेवायें (फिजिओथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, आडियोलोजिकतल असेसमेन्ट) ऐडस एवं ऐप्लाएन्सीज (कृत्रिम अंग, श्रवण यन्त्र,व्हील चेयर           इत्यादि) उपलब्ध करवाना ।
  3. प्रशिक्षण, शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए परामर्श सेवायें प्रदान करना ।

 

(7) विकलांगजन के लिए क्षेत्रीय स्त्रोत केन्द्र
(Composite Resource Centre for Persons with Disabilities)

उद्देश्य
विकलांगजन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं शोध कार्यो का आयोजन करना ।
कार्यक्रम
यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा सुन्दरनगर, जिला मण्ड़ी में स्थापित किया गया है तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा सेवायें प्रदान करने हेतु स्त्रोत केन्द्र है। सस्थान के  माध्यम से चिकित्सा सेवाएं,  गांव स्तरीय बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण सेवायें तथा विकलांगजन को  सहायक उपकरण निर्माण कर उपलब्ध करवाए जा रहे है ।

 

 
 
                  
                
 
 
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