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सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाऐं
(Social Security Pension Schemes)
(1) वृद्धावस्था पैंशन योजना
(Old age Pension Scheme)
उद्देश्य
बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।
पात्रता
ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक हो तथा पालन पोषण देख इत्यादि का उचित साधन न हो, तथा वार्षिक आय समस्त साधनों से 6000/-रू0 से अधिक न हो ।
वृद्धावस्था पैंशन प्रार्थी के यदि व्यस्क लड़के कमाने वाले हों और उनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से 11000/- रू0 से अधिक न हो ।
सहायता
300/-रू0 प्रतिमाह ।
(2) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना
(Indira Gandhi National Old age Pension Scheme)
उद्देश्य
वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।
पात्रता
गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध ।
सहायता
300/-रू0 प्रतिमाह ।
(3) विकलांगता राहत भत्ता
(Disability Relief Allowance)
उद्देश्य
अक्षम व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।
पात्रता
- ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इस से अधिक हो तथा जिनके पालन पोषण देख रेख इत्यादि का उचित साधन न हो, तथा वार्षिक आय समस्त साधनों से 6000/-रू0 से अधिक न हो ।
- प्रार्थी के यदि व्यस्क लड़के कमाने वाले हों और उनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से 11000/- रू0 से अधिक न हो।
- ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इस से अधिक हो तथा जिनके माता पिता, अभिभावकों या दे ख-रेख करने वालों की वार्षिक आय समस्त साधनों से 6000/- रू0 से अधिक न हो।
- ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अविकसित या पागल हों, जिनके पालन पोषण, देख रेख इत्यादि का उचित साधन न हो या अपनी रोटी-रोजी कमाने में असमर्थ हों तथा उनके माता पिता, अभिभावकों या देख-रेख करने वालों की वार्षिक आय समस्त साधनों से 6000/- रू0 से अधिक न हो । ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र अपने माता पिता या संरक्षक के माध्यम से देना होगा ।
सहायता
300/- रू0 प्रतिमाह ।
(4) विधवा/परित्यक्ता पैंशन योजना
(Pension Scheme for Widow/Deserted Women)
उद्देश्य
विधवा/परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।
पात्रता
- ऐसी विधवा/परित्यक्त महिलायें जिनका कोई भी जीवन निर्वाह का साधन अथवा पोषण देख रेख करने वाला/वाली न हो और न ही कमाने वाले व्यस्क पुत्र हों, तथा वार्षिक आय समस्त साधनों 6000/-रू0 से अधिक न हो ।
- प्रार्थी के यदि कमाने वाले पुत्र हों और उनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से 11000/-रू0 से अधिक न हो, पैन्शन के हकदार होंगे ।
सहायता
300/-रू0 प्रतिमाह ।
(5) कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता
(Rehabilitation Allowance to Lepers)
उद्देश्य
सामाजिक सुरक्षा
पात्रता
ऐसे कुष्ठ रोगी जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन हों, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता पाने के हकदार होंगे । पैन्शन प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं होगी ।
सहायता
300/-रू0 प्रतिमाह ।
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