4. हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
(H.P. women Development Corporation)


महिला उद्यमियों, महिला सहकारी समितियों तथा महिला संगठनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना ।
पात्रता
जिन महिलाओं ने 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो तथा उनकी परिवारिक आय 50000/- रू0 से कम हो ।
सहायता

    • 3000/- रू0 तक ब्याज मुक्त ऋण 20000 रू0 तक 5 प्रतिशत
    • 20000रू0 से अधिक 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण
    • 75000/- रू0 तक चयनित पाठयक्रमों में अध्ययन हेतु ब्याज मुक्त ऋण
    • महिलाओ को प्रशिक्षण कार्यक्रम
    • राष्ट्रीय महिला कोष के लिये राज्य में निगम नौडल ऐजेन्सी घोषित है तथा        महिला संगठनो इत्यादि को निगम सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती है ।

     

 
                  
                
 
 
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