महिला कल्याण योजनाऐं
(Women Welfare Schemes)
(1) नारी सेवा सदन
(State Homes)
उद्देश्य
बेसहारा महिलाओं को 50 वर्ष की आयु तक आश्रय देकर उन्हे पुनर्वास का प्रबन्ध करना ।
पात्रता
बेसहारा,असहाय,पथभ्रष्ट, परित्यक्त एवं ऐसी महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों ।
सहायता
निःशुल्क भोजन, आवास शिक्षा तथा प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरान्त 10,000/- रू0 की पुनर्वास सहायता या 11,001रू का विवाह अनुदान ।
प्रदेश में संचालित नारी सेवा सदन
मशोबरा (शिमला)/मण्ड़ी (मण्डी)/चम्बा(चम्बा)
(2) स्वंय रोजगार हेतु सहायता
(Assistance to Women for Self Employment)
उद्देश्य
महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए काम-धन्धा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
पात्रता
ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 7500/-रू0 से अधिक न हों ।
सहायता
2500/-रू0 ।
(3) मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना
(Mukhiya Kanyadaan Yojana)
उद्देश्य
बेसहारा महिलाओं /लड़कियों एवं नारी सेवा सदन की प्रवासिनियों को शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
पात्रता
- बेसहारा लड़कियों या जिनके पिता शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपनी अजीविका कमाने में असमर्थ हों
- नारी सेवा सदन की प्रवासिनियों
- उपेक्षित, पति द्धारा त्यागी गई या तलाकशुद्धा महिलाएं ।
जिनके संरक्षको की वार्षिक आय 15000/-रू0 से अधिक न हों
सहायता
11001/-रू0 ।
(4) विधवा पुर्नविवाह योजना
(Window Re-Marriage)
उद्देश्य
विधवा महिलाओं के पुर्नवासित करने हेतु ऐसे पुरूषों को जिन्होने कि विधवा महिला से विवाह किया हो, को पुरस्कार राशि देकर प्रोत्साहित करना ।
पात्रता
ऐसे पुरूष जो हिमाचली हो, व आयु 50 वर्ष से अधिक न हो तथा हिमाचली महिला से विवाह करने के इच्छुक हो।
पुरस्कार राशि
25000/- जिसमें से 10,000/-विवाह के समय नकद तथा 15,000/-पत्र आदि के रूप में दी जायेगी जो कम से कम 5 वर्ष की अवधि की सयुंक्त एफ0ढी0 के रूप में होगी ।
(5) जागरूकता कैम्प
(Awareness Camps)
विभाग द्धारा जागरूकता शिविर आयोजित करके महिला मण्डलों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन किया जाता है जिनमें महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन किया जाता है जिनमें महिलाओं के प्रति सजग करना, दहेज के विरूद्ध जनमत उभारना तथा विभिन्न स्कीमों से उन्हें अवगत करवाया जाता ।
(6) हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग
(H.P.State Commission for Women)
उद्देश्य
प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सुधार तथा महिलाओं के विकास एवं संरक्षण प्रदान करना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना इत्यादि ।
मुख्य कार्य
- महिला सम्बन्धी नीतियों की परीक्षा करके विधिक रक्षा के उपायो का पूर्नेवलोकन करना
- महिलाओं की शिकायतों को दूर करना
- महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यन्वयन का निरीक्षण/मूल्याकन करना ।
(7) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना
Mother Teresa Ashaya Matri Sambhal Yojana
उद्देश्य
निःसहाय महिला या अनाथ बच्चें जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो के अभिभवकों को उनके बच्चों के पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।
पात्रता
ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्धारा चयनित हो या गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाए जो विधवा हो, तलाकशुदा हो, परिव्यक्त हो या जिनका पति 2 साल से लापता हो और सम्बन्धित थाना से उसके न मिलने की रिपोर्ट हो या निःसहाय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 18000/-रू0 कम हो या ऐसे अनाथ बच्चों के अभिभवक जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहें हों या जिन अभिभवकों की वार्षिक आय 18000/-रू0 कम हो
(1) इन नियमों के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निस्सहाय महिलाएं या वे महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 18000/-रू और जो विधवा हो, तलाकशुदा हो, परिव्यक्त हो या जिनका पति 2 साल से लापता हो और सम्बन्धित थाना से उसके न मिलने की रिपोर्ट हो तथा जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हो, के पालन-पोषण हेतु सहायता राशि हेतु पात्र होंगी ।
सहायता
2000/- रू प्रति बच्चा प्रति वर्ष केवल 2 बच्चो तक। |